Uttarakhand city news Dehradun अपर निदेशक महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड पदमेन्द्र सकलानी ने राज्य के सभी जनपदों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्मिकों (अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी) के विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों की ई-प्रोफाईल को सही तरीके से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं आदेश के अनुसार सम्बन्धित कन्ट्रोलिंग यूनिट द्वारा कार्मिकों (अधिकारी / अध्यापक / कर्मचारी) एवं छात्रों का ई-प्रोफाईल डाटा ऑनलाईन किया जाता है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुपालन में वर्ष 2025-26 में स्थानान्तरण प्रक्रिया अधिनियम में प्रदत्त समय सारिणी के अनुसार पूर्ण की जानी होगी, जिस हेतु समस्त कार्मिकों का ई-प्रोफाईल पूर्ण रूप से सही अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों (अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी) का डाटा अपडेशन (नये कार्मिक का डाटा अंकना, स्थानान्तण, पदोन्नति अंकना, त्रुटिपूर्ण डाटा सही करना) दिनांक 04 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें, उसके बाद पोर्टल अपडेशन की कार्यवाही आवश्यक रूप से बन्द कर दी जायेगी।
निर्देश के अनुसार जनपद स्तर/मण्डल स्तर/प्रदेश मुख्यालय स्तर से Vacacy Module में जाकर प्रत्येक सवंर्ग की रिक्तियां सही-सही ऑनलाईन सही अंकित करें। त्रुटिपूर्ण डाटा की स्थिति में उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।वही. स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्रस्तर 23 के अनुसार दिनांक 31 मार्च तक कार्यस्थल के चिन्तिकरण की तिथि निर्धारित है, यदि किसी संस्था का कोटिकरण जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से संशोधित हुआ है, तो दिनांक 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध करायें, उसके पश्चात वर्ष 2025-26 के कोटिकरण संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
जबकि दिनांक 05 से 10 अप्रैल 2025 तक प्रत्येक विद्यालय संस्थान एवं कार्यालय Employee list में जाकर प्रत्येक कार्मिक का Data Verified पर जाकर ऑनलाईन सत्यापन पर टिक करेगा (माध्यमिक विद्यालय एवं कार्यालय स्वयं की यूनिट आई०डी० के माध्यम से एवं प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय उप शिक्षा अधिकारी की आई०डी० के माध्यम से) उसके पश्चात माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिकों के ई-प्रोफाइल का सत्यापन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्राथमिक विद्यालयों का सत्यापन उप शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। तत्पश्चात कार्य पूर्ण होने का ऑनलाईन प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जायेगा, जिसे निदेशालय स्तर से ऑनलाईन ही देखा जा सकेगा। उसके पश्चात ही स्थानान्तरण से सम्बन्धित ग्रेडेशन लिस्ट निर्गत की जा सकेगी। विलम्ब या त्रुटिपूर्ण अंकना हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
