उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार-249404
Website:psc.uk.gov.in
संख्याः 49/80/05/डी०ई० (प्रधानाचार्य) (मा०शि०) / सेवा-1/2023-2024 दिनांक : 04 जून, 2024
विस्तृत विज्ञप्ति
प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०३०का०/रा०बा०इ०का० सीमित विभागीय परीक्षा – 2024
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-3/DE(Principal) (मा०शि०) / S-1/2024, दिनांक 11 मार्च, 2024 के माध्यम से विज्ञापित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०३० का०/रा०बा०इ०का० सीमित विभागीय परीक्षा 2024 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। विज्ञप्ति संख्याः 28/80/05/डी०ई० (प्रधानाचार्य) (मा०शि०) / सेवा-1/2023-24 दिनांक 08 मई, 2024 के माध्यम से उक्त परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मई, 2024 तक विस्तारित की गई थी।
- विज्ञापन के अतिमहत्वपूर्ण निर्देशों के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31.05.2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर online edit window लिंक दिनांक 06.06.2024 से 15.06.2024 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) खोला जाएगा, जिसके संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् हैः-
(1) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) लिंक खोला जायेगा।
(2) (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
(3) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आई०डी० एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
(4) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं
ई-मेल आई०डी० को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे। (5) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके
पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
(6) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा। (7) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/ उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी
का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा। किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य फील्डस में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
(8) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जायेगा।
- इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों / दावों को संशोधित / परिवर्तित करने के प्रत्यावेदन / अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
Sd/-
(अवधेश कुमार सिंह) प्रभारी सचिव