प्रेस विज्ञप्ति राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा अपर मुख्य सचिव (कार्मिक), उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 03.05.2024 को पत्र प्रेषित कर राज्य कार्मिकों को चयन वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पूर्व पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिलाए जाने की मांग की जिस पर कार्रवाई करते हुए शासन ने यह निर्देश जारी किए हैं।
PVD2-PROM/15/2022-XXX-2-Personnel and Vigilance Department
276/2024
प्रेषक,
संख्या 212276 /XXX (2)/2024-E 43208
आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
३- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
देहरादून: दिनांक २० मई, 2024 पदोन्नति के लिए अर्हकारी विषयः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक सेवा में शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्याः 178539/XXX(2)/2023- E43208 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापित है और इसमें यह प्रावधानित है कि “मूल नियमावली में विहित शिथिलीकरण का लाभ वर्तमान चयन वर्ष 2023-24 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) के लिए अनुमन्य होगा तथा किसी कार्मिक को शिथिलीकरण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जबकि उससे वरिष्ठ पात्र समस्त कार्मिकों की पदोन्नति हो गयी हो, ताकि कैडर मैनेजमेंट में कोई विसंगति उत्पन्न न हो और शिथिलीकरण के माध्यम से किसी कार्मिक को ऐसी पदोन्नति अनुमन्य नहीं होगी जिससे वह अपने वरिष्ठ पात्र कार्मिक से उच्च पद धारित कर ले।”
- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि कतिपय विभागों द्वारा कार्मिकों को शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य कराये जाने में विलम्ब किया जा रहा है, जबकि वर्तमान चयन वर्ष में केवल डेढ़ माह का ही समय शेष रह गया है। शिथिलीकरण का लाभ समय से अनुमन्य न होने के कारण कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत आपके प्रभाराधीन विभाग में शिथिलीकरण की कार्यवाही यदि अभी शेष हो, तो उसे अविलम्ब पूरा किया जाय, ताकि कोई कार्मिक शिथिलीकरण के लाभ से वंचित न रहे।
कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
भवदीय