उत्तराखण्ड

राज्य में लग गई आदर्श चुनाव आचार संहिता, अब नहीं होंगे यह सब काम ।।

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त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के तहत जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी

नगरीय क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण जनपद में लागू हुई आदर्श आचार संहिता

चंपावत

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ ही चम्पावत जनपद (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) में दिनांक 21 जून 2025 (शनिवार) से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से आचार संहिता के सभी प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

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इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी श्री जयवर्धन शर्मा ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को निम्न निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करना होगा—

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नगरीय क्षेत्र को छोड़कर जनपद के समस्त सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, परिसरों में स्थापित सभी शिलालेख, लोकार्पण/शिलान्यास/अनावरण पट्टों को तत्क्षण प्रभाव से ढका या छिपाया जाए, ताकि उन पर अंकित किसी भी जनप्रतिनिधि, राजनीतिक व्यक्ति अथवा दल की फोटो, नाम या उपलब्धि का प्रदर्शन न हो।

कार्यालय परिसरों अथवा उनके आस-पास राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों/प्रतिनिधियों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, विज्ञापन तथा प्रचार सामग्री, जिनमें किसी दल का चुनाव चिन्ह, नेता का चित्र या नाम अथवा किसी सत्तारूढ़ दल की योजनाओं या उपलब्धियों का उल्लेख हो, उन्हें भी तुरंत हटाया या ढका जाए।

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अपर जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा तथा दोषी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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