उत्तराखण्ड

उच्च न्यायालय ने बेरीनाग चोकड़ी नेशनल हाईवे बाईपास को लेकर दी बड़ी खबर।।

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने बेरीनाग चौकोड़ी नेशनल हाइवे पर प्रस्तावित बाईपास रोड के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई ले बाद मुख्य न्यायधीश बड़ी खबरनैनीतालजी नरेंद्र व न्यायमूर्ती आलोक महरा की खण्डपीठ ने सरकार व हाइवे अथॉरिटी से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार बेरीनाग के भाटी गांव निवासी हेम चंद पंत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बेरीनाग चौकोड़ी नेशनल हाइवे के पास प्रस्तावित बाईपास का एलाइमेन्ट बदलकर ग्रामीण की तरफ कर दिया। जबकि इसको पहले बाजार से होकर जाना था। ग्रामीणों की समस्या को सुना तक नही। जनहित याचिका में यह भी कहा है वाहन चलने के कारण मकानों में दरारें पहले से आई है। रोड बनने भू स्खलन को सकता है। रोड बनने से पहले भूमि की जाँच कराई जाय। जिससे कि ग्रामीणों को बाद में कोई समस्या का सामना न करना पड़े।

Ad Ad Ad Ad
To Top