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उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू कर दी है। यह योजना 01 अप्रैल से लागू होगी। राज्य प्रशासन ने मंगलवार को यूपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने 3 मार्च को हुई बैठक में राज्य में यूपीएस लागू करने का फैसला लिया था।
वर्तमान में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस में जाने का विकल्प दिया जाएगा, जो सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है।
यूपीएस में कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों के लिए औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन शामिल है। यह पेंशनभोगियों द्वारा जीवनसाथी को मिलने वाली अंतिम पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन प्रदान करता है। यूपीएस में कम से कम 10 साल की सेवा करने वालों के लिए प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है।
एनएमओपीएस एक अप्रैल को यूपीएस के खिलाफ काला दिवस मनाएगा
देहरादून : पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू करने के उत्तराखंड सरकार के फैसले का विरोध किया है। पुरानी पेंशन योजना (एनएमओपीएस) के राष्ट्रीय आंदोलन की उत्तराखंड इकाई ने एक अप्रैल को यूपीएस लागू होने के दिन काला दिवस मनाने का फैसला किया है। एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने कहा कि एक मई को जंतर-मंतर, नई दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में राज्य से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि यूपीएस में कई खामियां हैं, जिसके कारण कर्मचारियों ने इसे खारिज कर दिया है। पैन्यूली ने कहा कि कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर एकजुट हैं और उन्होंने एनपीएस और यूपीएस दोनों को खारिज कर दिया है।
