उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(देहरादून) शासन का बड़ा आदेश :प्रतिनियुक्ति व सम्बद्धता पर 05 वर्ष से अधिक समय तक रह चुके कार्मिकों को लौटना होगा मूल विभाग में. आदेश जारी।

उत्तराखण्ड शासन का बड़ा आदेश : प्रतिनियुक्ति व सम्बद्धता पर 05 वर्ष से अधिक समय तक रह चुके कार्मिकों को लौटना होगा मूल विभाग में

देहरादून,
उत्तराखण्ड शासन ने बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति, सेवा स्थानान्तरण एवं सम्बद्धता पर 05 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कार्मिकों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण/सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

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सचिव उच्च शिक्षा डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई कार्मिक 05 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद भी अन्य विभागों अथवा कार्यालयों में कार्यरत हैं। अब ऐसे सभी कार्मिकों को 01 सप्ताह के भीतर अपने मूल विभाग/तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा तथा इसकी सूचना शासन को देनी होगी।

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शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय-समय पर कार्यहित में सम्बद्धता आदेश दिए गए थे, लेकिन अब 05 वर्ष से अधिक समय तक सम्बद्धता पर तैनात कार्मिकों की सम्बद्धता भी समाप्त कर दी गई है।

आदेश में कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा निदेशक को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में समस्त कुलपतियों, मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यालय को भी प्रतिलिपि भेजी गई है।

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शासन का यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कार्मिकों की स्थिति को समाप्त कर प्रशासनिक पारदर्शिता व कार्यकुशलता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।


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