
उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी स्थित मुखानी चौराहे के फ्लाईओवर निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती आलोक महरा कोर्ट की खंडपीठ ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक सप्ताह में अभी तक की गई प्रगति रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किए है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट को अवगत कराया कि हल्द्वानी के मुखानी चौराहे में आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए 2018 में यहां पर फ्लाईओवर बनाने का सुझाव के बाद प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर इसका सर्वे कराया गया। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद इसका अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसकी रिपोर्ट पेश नही की गई है।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी पूरन चन्द्र जोशी की ओर से वर्ष 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनिहित याचिका दायर कर कहा था कि कालाढूंगी रोड पर खासकर मुखानी चौराहे के पास आये दिन जाम की स्थित बनी रहती है। इससे स्कूल, ऑफिस समेत अन्य जरूरी कार्य के लिए इस मार्ग से आने-जाने वालों का अधिकांश समय जाम में ही व्यतीत हो जाता है। वे नियत समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। वर्षात के समय और भी समस्या उतपन्न ही जाती है।
