उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(नैनीताल) हाई कोर्ट ने कहा जिसकी ड्यूटी लगी है वह करेंगे डियूटी।।

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उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा डिग्री कालेजों के प्राध्यापकों की डियूटी पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी के पद के रूप में लगाये जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को उच्च न्यायलय के पूर्व के आदेश के आधार पर निस्तारित कर दिया है। मामले के अनुसार कई डिग्री कालेजों के प्रधापकों के द्वारा उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि वे प्रथम श्रेणी के कर्मचारी है। इसलिए उनकी डियूटी चुनाव में नही लगाई जा सकती। चुनाव में पीठासीन अधिकारी वह होता है जो दुतीय श्रेणी का कर्मचारी होता है। लेकिन कालेज के प्रधापक की श्रेणी क्लास एक की होती है। उनका रैंक पीठासीन अधिकारी से उच्च का है। इसलिए उन्हें चुनाव डियूटी पर नही लगाया जाय। चुनाव डियूटी पर दुतीय श्रेणी से निचे के स्तर के कर्मचारियों को लगाया जाता है।उसके में भी दुतीय श्रेणी के कर्मचारी बूथ के पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व के आदेश के क्रम में उनकी याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिनकी डियूटी लगी हुई है वे डियूटी करेंगे।

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