उत्तराखण्ड

(बड़ी खबर)उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस विषय के अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु औपबन्धिक प्रतीक्षा सूची की जारी ।।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल०टी० हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृहविज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की दिनांक 08-08-2021 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई।

सहायक अध्यापक एल०टी० उर्दू विषय की प्रतीक्षा सूची के संबंध में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या-137/2025 अनीस अहमद सिद्दकी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17-02-2025 को दिए गये निर्णय/आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापक एल०टी० उर्दू विषय हेतु अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु औपबन्धिक प्रतीक्षा सूची आयोग की वेबसाईट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है। जारी औपबन्धिक प्रतीक्षा सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों की सन्निरीक्षा दिनांक 20-02-2025 को आयोग कार्यालय में किया जायेगा।

अतः औपबन्धिक रूप से चयनित अभ्यर्थी को एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि :-

  1. जारी प्रतीक्षा सूची के अनुसार अभिलेखों की सन्निरीक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद/विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गये, की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ (अलग-अलग) व 06 पास पोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
  2. ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अन्तर्गत अभ्यर्थी की हाईस हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट, स्नातक, बी०एड० व टी०ई०टी० की अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र व स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है।
  3. आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  4. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उसकी छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
  5. अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट) एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो-दो प्रतियों (अलग-अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
  6. अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थी की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
  7. अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। पृथक से किसी दशा में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
  8. यदि सन्निरीक्षा की निर्धारित तिथि को ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी का अन्तिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
  9. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।
  10. यह प्रतीक्षा सूची उपरोक्त रिट याचिका संख्या-137/2025 अनीस अहमद सिद्दकी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय/आदेश दिनांक 17-02-2025 के अनुपालन में निर्गत की जा रही है।
यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर (देहरादून) उपनल कर्मचारी को मिले न्याय.ऐसे पहुंचे विधायक उमेश कुमार ll

(सुरेन्द्र सिंह रावत) सचिव

To Top
-->