
नैनीताल । नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी मो.उस्मान की पत्नी हुसन बेगम द्वारा जिला विकास प्राधिकरण के नोटिस पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए उनसे प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है ।
हुसन बेगम की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में सोमवार को मेंशन किया कि जिला विकास प्राधिकरण ने उनके पति के रुक्कुट कम्पाउंड स्थित आवास को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया है और 22 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है । हुसैन बेगम ने कहा कि उनके पति जेल में हैं । इसलिये प्राधिकरण के इस नोटिस पर रोक लगाई जाए ।
जबकि सरकार की ओर से बताया गया कि हुसन बेगम की पूर्व में दायर याचिका क्रिमिनल है । जबकि वर्तमान मामला सिविल वाद से जुड़ा है । इसलिये पूर्व से विचाराधीन क्रिमिनल याचिका में सिविल वाद से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं हो सकती ।
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले में याची से प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है ।
