उत्तराखण्ड

(बड़ी खबर)नैनीताल हाई कोर्ट ने उपनल कर्मियों को दी अगली तारीख, किया नोटिस जारी ।।

नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अब पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के स्थान पर वर्तमान मुख्य सचिव आनन्द वर्धन को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तिथि 12 जून तय की है ।
मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने पूर्व में जारी नोटिस के क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं।

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर(उत्तराखंड) 31 बैंक कर्मचारियों को मिली नियुक्ति. डीएम ने ली बैठक ।।

मामले के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमतिकरण करने के लिए सरकार विचार करे। लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही किया गया। कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर पूर्व में तत्कालीन मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। उनकी सेवनिवृत्ति के बाद अब आनंद वर्धन मुख्य सचिव बने हैं। जिस कारण कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। जिस पर उपनल कर्मचारी संघ ने वर्तमान मुख्य सचिव आनन्द वर्धन को पक्षकार बनाने हेतु कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था । जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया ।
मामले के अनुसार, वर्ष 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने, उनके वेतन से टैक्स न वसूलने और न्यूनतम वेतन देने के साथ ही एरियर भुगतान का आदेश दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया और नियमावली नहीं बनाई। साथ ही, वर्षों से कार्यरत उपनल कर्मचारियों को हटाकर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

To Top
-->