
उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने सिडकुल पंतनगर में चार ऑटो पार्ट बनाने वाली कम्पनियों को राज्य प्रदूषण बोर्ड के द्वारा प्रदूषण फैलाने के मामले पर दिए गए नोटिस पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती सुभाष उपाधयाय की खण्डपीठ ने पीसीबी से कहा है कि इनके द्वारा दिये गए प्रत्यावेदन पर छः सप्ताह में इसको नियमो के तहत निस्तारित करें। मामले के अनुसार सिडकुल पंतनगर की चार कम्पनियों के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा है कि उन्हें पीसीबी के द्वारा 24 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि कम्पनीयो ने पीसीबी के नियमो का पालन न करते हुए पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। इसलिए कम्पनियां उनपर लगाए गए 20 से 50 लाख की पर्यावरणीय क्षति का भुगतान तय समय पर किया जाय। याचिकाओं में कोर्ट से प्रार्थना की है कि उक्त नोटिस पर रोक लगाई जाय। उनके द्वारा पीसीबी के किसी भी नियावली का उल्लंघन नही किया है। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने उक्त आदेश दिये हैं।
