उत्तराखण्ड

(बड़ी खबर)उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया की आयु सीमा को लेकर अगली सुनवाई बढाई।।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश में चल रही 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया के मामले मे आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता के द्वारा मामले की शीघ्र सुनवाई हेतु कोर्ट में मेंशन किया। लेकिन कोर्ट के पास मामले की सुनवाई हेतु समय कम रहने के कारण अगली सुनवाई हेतु 8 अगस्त की तिथि नियत की है। आज याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया कि पूर्व में कोर्ट ने कोर्ट की बिना परमिशन के रिजल्ट खोलने पर रोक लगा दी थी। परन्तु कमीशन ने बिना कोर्ट की अनुमति लिए फिजिकल का रिजल्ट घोषित कर दिया। जो कि कोर्ट के आदेश की अवमानना है। जिसपर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 8 अगस्त की तिथि कर दी है। मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पी.ए.सी. आई.आर.बी . के लिए 20 अकटुबर 2024 को यू के एस.एस.एस. सी. चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है।विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22,2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में आगे कहा गया कि पूर्व में भर्ती नही होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गयी है। लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में सामील होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाय। यही नही उनका यह भी कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है। उसमें भी संसोधन किया जाय। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संघटन कई बार सरकार को अपने प्रत्यावेदन दे चुका है। लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई विचार नही किया गया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढाकर कम से कम 25 साल की जाय। क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नही कराती है।

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