शासन ने सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त तीन और अवकाश को लेकर आदेश जारी किए हैं जिसके तहत उत्तराखण्ड शासन, देहरादून सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना
संख्या-1401/xxxi(15)G/22- 74 (सा0) /2016 दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के अनुसार शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स (संशोधित) 1987 संस्करण पैरा-247 के अधीन स्थानीय जिलाधिकारियों को इस पैरा में दिये गये प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय अवकाश, जिनकी संख्या तीन (03) है. घोषित करने का प्राधिकार है।
अतः वर्ष 2023 हेतु (कोषागार / उपकोषागार एवं बैंक को छोड़कर) निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते है उधमसिंह नगर न्यूज़