रुड़की। हरियाणा में हत्या का आरोपी जो कि पैरोल के दौरान 2023 में फरार हो गया था। बहादराबाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को हरियाणा की एक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई हुई थी लेकिन पिछले दो वर्ष से वह दौलतपुर में अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था।
थानाध्यक्ष बहादराबाद मय पुलिस टीम के थाना बहादराबाद से वास्ते गश्त देखरेख,शांति व्यवस्था रोकथाम जुर्म मुजायम अंदर इलाका थाना क्षेत्र में रवाना थे, कि जब पुलिस टीम सरकारी वाहन से गस्त करते हुए बहादराबाद लोहे के पुल से होते हुए नहर पटरी मार्ग से होते हुए रानीपुर झाल की तरफ आ रहे थे तो रानीपुर झाल से पहले लोहे के पुल के पास नहर पटरी पर सामने से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए जिनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एकदम से फायरिंग कर दी जिससे बचकर गाड़ी की आड़ लेकर आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया। जबकि एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसके पास जाने पर पास ही झाड़ियां में एक तमंचा देसी 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। घायल व्यक्ति को चारों तरफ से घेरकर नाम पता पूछा गया तो घायल व्यक्ति ने अपना नाम विनोद उर्फ विक्की राजपूत पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मोखरा खेड़ी थाना बहु अकबरपुर जिला रोहतक हरियाणा उम्र 40 वर्ष बताया। पूछने पर बताया कि वर्ष 2007 में हमारे गांव में ही नसीब पुत्र गौरम रहता था जिसकी उसके भाइयों और उससे रंजीश चली आ रही थी जिसका उसने अपने भाई अशोक पुत्र रामपाल विनोद पुत्र रामपाल कुलदीप पुत्र आजाद रमेश पुत्र कला ने मिलकर 2007 में मर्डर कर दिया था मैं तब से रोहतक जेल में बंद था तथा सितंबर 2023 में अपने माता-पिता की देखभाल के लिए 21 दिन की पैरोल पर छूटकर आया था मुझे पैरोल मिली और भाग कर कई जगह पर अपनी पहचान बदल- बदल के रह रहा था और अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार आकर दौलतपुर गांव में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था ।
आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए यहां आकर रहने लगा था अभियुक्त बदमाश को लगा कि शायद पुलिस को उस पर शक हो गया है और पुलिस उसे पकड़ने आ रही है इसलिए अपने बचने एवं भागने के लिए तमंचे से फायर कर दिया। घायल बदमाश से दो फर्जी आईडी भी मिली है l पकड़ा गया आरोपी अकबरपुर जिला रोहतक , हरियाणा से पेरोल पर आ रखा था और वापस जेल नहीं गया फरार हो गया। उक्त मुकदमे में सभी आरोपियों को न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा दी गई है ।
