Uttarakhand city news dehradun शासन ने उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्रकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए हैं,निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ने समस्त अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल तथा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को भेजे पत्र में कहां है कि महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को विभागीय बैठक में शिक्षकों कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
उक्त के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों-कार्मिकों के आवेदनों का परीक्षण करते हुए समुचित प्रस्ताव दिनांक 25 सितम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसा वास्तविक प्रकरण न छुटने पाए जिसके कारण मा० न्यायालय में अनावश्यक रूप से वाद योजित होने की सम्भावना हो।
शासन ने समस्त अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल तथा

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को भेजे पत्र में कहां है कि महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को विभागीय बैठक में शिक्षकों कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
उक्त के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों-कार्मिकों के आवेदनों का परीक्षण करते हुए समुचित प्रस्ताव दिनांक 25 सितम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसा वास्तविक प्रकरण न छुटने पाए जिसके कारण मा० न्यायालय में अनावश्यक रूप से वाद योजित होने की सम्भावना हो।

