उत्तराखण्ड

(एडवाइजरी) पाकिस्तान को लेकर लिखने से पहले सोशल मीडिया सोचे, एडवाइजरी जारी ।।

भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
‘ए’ विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
दिनांक: 08 मई, 2025
संख्या: DM/9/2025-DM

परामर्श
विषय: पाकिस्तान मूल की सामग्री के प्रसारण के संबंध में परामर्श

प्रेषक:

ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशक (OTT प्लेटफॉर्म)

मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म

इंटरमीडियरी

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (जिसे आगे IT नियम, 2021 कहा गया है) के भाग-द्वितीय में ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (OTT प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता प्रदान की गई है।

नियमों के तहत आचार संहिता कहती है कि:

“प्रकाशक को किसी भी कंटेंट को प्रदर्शित, ट्रांसमिट, प्रकाशित या प्रदर्शित करने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और सावधानी एवं विवेक से निर्णय लेना चाहिए, विशेष रूप से जब सामग्री निम्नलिखित श्रेणियों में आती हो:

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i. ऐसा कंटेंट जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करता हो;
ii. ऐसा कंटेंट जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाले या प्रभावित करे;
iii. ऐसा कंटेंट जो भारत के विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक हो;
iv. ऐसा कंटेंट जो हिंसा भड़का सकता हो या सार्वजनिक व्यवस्था में विघटन ला सकता हो।”

इसके अतिरिक्त, IT नियम 2021 के भाग-द्वितीय के नियम 3(1)(b) के अनुसार,
इंटरमीडियरी को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए कि उसके कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता कोई ऐसी जानकारी होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अपडेट या साझा न करें जो कि
भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता, विदेशी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाले।

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भारत में हुए कई आतंकी हमलों की जांच में यह पाया गया है कि उनके संबंध पाकिस्तान के राज्य और गैर-राज्य तत्वों से जुड़े हुए हैं। हाल ही में, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई भारतीय नागरिकों, एक नेपाली नागरिक की मृत्यु और कई अन्य लोग घायल हुए।

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राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी OTT प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरी जो भारत में काम कर रहे हैं, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे पाकिस्तान मूल की वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया कंटेंट को तुरंत बंद करें, चाहे वह सब्सक्रिप्शन मॉडल पर उपलब्ध हो या अन्यथा।

यह परामर्श मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

प्रतिलिपि:

OTT प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक निकायों को

OTT प्लेटफॉर्म की संबद्ध संस्थाओं/संघों को

(क्षितिज अग्रवाल)
उप निदेशक

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