त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड में जीएसटी की संशोधित दरें जारी
वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी है। ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं भारी राहत मिलेगी।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद् की 56 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 17.09.2025 को कर दर निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गयी है l इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी दिनांक 18.09.2025 को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी कर दी गयी हैं l इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया परिवर्तन दिनांक 22.09.2025 से लागू होगा l
इस परिवर्तन से आच्छादित समस्त वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी l इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा l
कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा तथा इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। इसका उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है तथा इन कर सुधारों से किसान एवं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी दरों में भारी कमी कर दी है। इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
कृपया प्रमुख दरों के लिए संलग्नक सूची देंखे —-
22 सितम्बर से जीएसटी में बड़ा बदलाव: कई जरूरी वस्तुएं और सेवाएं होंगी सस्ती
✦ 12% से करमुक्त होने वाली प्रमुख वस्तुएं
नक्शे, चार्ट, ग्लोब
पेंसिल, शॉर्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स
एक्सरसाइज बुक व नोटबुक
✦ 12% से 5% पर आने वाली वस्तुएं व सेवाएं
बटर, घी, चीज़
कृषि में प्रयुक्त ट्रैक्टर
प्री-पैक्ड नमकीन-भुजिया
बर्तन, फीडिंग बोटल, नैपकीन
सिलाई मशीन
मेडिकल ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, नजर के चश्मे
ड्राई फ्रूट, जैम, फ्रूट जैली
होटल में 7500 रुपये प्रतिदिन तक का कमरा
✦ 28% से 18% पर आने वाली वस्तुएं
टीवी, एसी, मॉनीटर, प्रोजेक्टर
व्हीलर, मोटरसाइकिल (350 सीसी तक)
पेट्रोल व डीजल हाइब्रिड कारें (निर्धारित क्षमता तक)
माल परिवहन वाहन
डिश वॉशिंग मशीन, सीमेंट
✦ 18% से करमुक्त होने वाली सेवाएं
सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसियां
सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां
✦ अन्य वस्तुएं जिन पर जीएसटी कम हुआ
पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी – अब करमुक्त
परांठा – अब करमुक्त
इरेज़र – अब करमुक्त
पेस्ट्री, केक, बिस्किट – 18% से 5%
आइसक्रीम, शुगर कन्फैक्शनरी, चॉकलेट – 18% से 5%
कॉर्नफ्लेक्स, सूप, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर – 18% से 5%
ट्रैक्टर टायर-ट्यूब, थर्मामीटर – 18% से 5%
शैम्पू, टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टूथब्रश – 18% से 5%
नई दरें लागू होने से आम जनता को रोजमर्रा की जरूरतों पर सीधी राहत मिलेगी, वहीं ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगे।

