उत्तराखण्ड

(आदेश) उत्तराखंड इस दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, है मतलब की खबर ।।

Uttarakhand city news शराब का सेवन करने वालों के लिए मतलब की खबर है जिला प्रशासन ने
होली (छरड़ी) पर्व पर जनपद में आबकारी अनुज्ञापन 04 मार्च को सायं 5 बजे तक रहेंगे बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।
पिथौरागढ़

होली (छरड़ी) पर्व के अवसर पर जनपद पिथौरागढ़ में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगांई द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनपद स्तर पर संचालित आबकारी से सम्बन्धित समस्त अनुज्ञापन दिनांक 04 मार्च 2026 को सायं 5:00 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
बंदी के अंतर्गत देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, एफएल-7 (बार अनुज्ञापन), एफएल-9/9/2ए (सैन्य कैंटीन), सीएल-2 (थोक देशी मदिरा) तथा एफएल-2/02 बी (थोक विदेशी मदिरा/बीयर) के अनुज्ञापित परिसरों से मदिरा की बिक्री, परिवहन एवं उपभोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की छूट, प्रतिकर अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है।

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