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त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण आपत्तियाँ 15 जून तक आमंत्रित
त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण की अनन्तिम सूची प्रकाशित, 18 जून को होगा अंतिम प्रकाशन
जनपद चम्पावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस क्रम में दिनांक 13 जून, 2025 को आरक्षण से संबंधित अनन्तिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।
जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे ने जानकारी दी कि यह सूची शासनादेशानुसार तैयार की गई है, जिसमें चम्पावत के चारों विकासखंडों की ग्राम पंचायतों के वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, चारों विकासखंडों की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों, क्षेत्र पंचायत वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, प्रमुख क्षेत्र पंचायत चम्पावत के पदों तथा जिला पंचायत वार्ड/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण प्रस्ताव सम्मिलित हैं।
आरक्षण प्रस्तावों की अनन्तिम सूची 14 भागों में तैयार की गई है। प्रमुख आरक्षण विवरण इस प्रकार है:
कुल 15 पंचायत सदस्यों में से 03 पद अनुसूचित जाति तथा 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित।
कुल 134 बीडीसी क्षत्रों में 26 पद अनुसूचित जाति एवं 07 पद ओबीसी के लिए आरक्षित।
कुल 312 प्रधान में से 01 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद अनुसूचित जाति तथा 16 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित।
क्षेत्र पंचायत प्रमुख (चार ब्लॉक) में 01 पद अनुसूचित जाति महिला, 02 पद महिला एवं 01 पद सामान्य वर्ग हेतु आरक्षित।
सभी स्तरों पर 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
यह प्रस्तावित सूची जनपद की वेबसाइट https://champawat.nic.in के साथ-साथ ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की गई है।
आपत्तियाँ व दावा प्रस्तुत करने की तिथि:
कोई भी व्यक्ति दिनांक 14 से 15 जून, 2025 को सायं 5:00 बजे तक अपनी आपत्तियाँ या दावे खण्ड विकास कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय, चम्पावत में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आपत्तियों का निस्तारण:
प्राप्त आपत्तियों पर विचार एवं निस्तारण की प्रक्रिया 16 से 17 जून 2025 को प्रातः 11:00 बजे से सांयः 5:00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय, चम्पावत में की जाएगी।
सभी औपचारिकताओं के पश्चात अन्तिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 18 जून, 2025 को किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु आरक्षण का रोस्टर शासन स्तर से जारी किया जाएगा।
