उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(उत्तराखंड)भारी बारिश से चलते इन दो जनपदों में और स्कूल बंद.और जिलाधिकारी ने अधिकारियों की छुट्टी की रद्द ।

भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में कल इन 8 जिलों में स्कूल रहेंगे बंद

देहरादून: उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. 6-7 जुलाई को मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं. इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के आदेश दिये गये हैं. गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो यहां रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले में आज 6 जुलाई को स्कूलों को बंद करने के आदेश आए है.

उत्तराखंड में बीते तीन दिनों से बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. बारिश के कारण पहाड़ी जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है. पहाड़ों में बारिश के कारण कई जगह तो आपदा जैसे हालत बन गए है. वहीं अगले दो दिन भी लोगों को बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे है. इसीलिए गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में जिलाधिकारियों ने स्कूलों और आगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी के आदेश दिए है.

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गढ़वाल में जहां रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले में आज स्कूल बंद करने के आदेश दिए है तो वहीं कुमाऊं मंडल में बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए है. इसके अलावा देहरादून जिलाधिकारी ने मॉनसून सीजन में भारी बारिश को देखते हुए आपदा और राहत कार्यों से संबंधित सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है.

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बता दें कि मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के अधिकांश हिस्से में 6 और 7 जुलाई को भारी बारिश होने का आशंका है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन और आपदा विभाग भी अलर्ट है…
देहरादून-Uttrakhandl city news:जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि मानसून अवधि के दौरान दैवीय आपदा की घटनाएँ यथा बादल फटना, भूस्खलन, सड़कों/मार्गों पर जलभराव एवं आवासीय परिसरों में वर्षा का पानी घुसने इत्यादि की स्थिति में विभागीय अधिकारियों का तत्काल मौके पर राहत व बचाव हेतु उपस्थित रहना अनिवार्य है।
जिलाधकारी ने अवगत कराया है कि मानसून अवधि 30 सितम्बर, 2024 तक सम्बन्धित समस्त विभागों के जनपद एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों को विषय परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिलाधिकारी की अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी।
जिलाधिकारी ने आपदा के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव के दृष्टिगत संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग- लोक निर्माण, पीएमजीएसवाई, विद्युत, जल संस्थान, जल निगम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, कृषि एवं उद्यान, पशुपालन इत्यादि विभागीय अधिकारियों का अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण तैयारियों के साथ हर समय उपलब्ध रहने के निर्देश दिए।

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