गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गईं गाइडलाइंस के बाद रेलवे के चेन्नई मंडल ने चेन्नई क्षेत्र के लिए यह नियम लागू किया है. नए नियम आज (सोमवार) से लागू हो गए है।
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं हो सकेगी यात्रा
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चेन्नई में नए नियम लागू
तमिल नाडु
कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है. देशभर में पिछले चंद दिनों में ही कुछ हजार से बढ़कर पौने दो लाख से अधिक नए मामले सामने आने लगे हैं, जिसके बाद से डर बढ़ने लग गया है. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी नई पाबंदियों को लागू करने लगी हैं. किसी राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो कहीं अन्य प्रकार की पाबंदियों को लागू किया जा रहा. इसी तरह अब चेन्नई में उन्हीं लोगों को ट्रेन का सफर करने की अनुमति होगी, जिन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी होंगी.
मीडिया पोर्ट र्ट में आ रही जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार के गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गईं गाइडलाइंस के बाद रेलवे के चेन्नई मंडल ने चेन्नई क्षेत्र के लिए यह नियम लागू किया है. नए नियम आज (सोमवार) से लागू हो गए हैं. नादर्न रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए कहा, ”कोविड-19 के बढ़ मामलों और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते तमिलनाडु सरकार ने छह जनवरी से कई पाबंदियों को लागू किया है. इसके तहत सबअर्बन ट्रेन सेवाओं में सिर्फ 50 फीसदी यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी.