नगरपालिका ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्ती बढ़ाई, नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना
नैनीताल। नगरपालिका परिषद नैनीताल ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार शहर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। परिषद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 12 अगस्त 2021 की अधिसूचना के तहत प्रदेश में 1 जुलाई 2022 से विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू है।
नगरपालिका ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग या बिक्री पर अब भारी शमन शुल्क (जुर्माना) वसूला जाएगा। इनमें ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक झंडे, कैंडील-आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, थर्माकोल कटलरी, मिठाई के डिब्बों की प्लास्टिक फिल्में, निमंत्रण कार्ड पर प्लास्टिक लेप, सिगरेट पैकेट की फिल्म, 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले PVC बैनर और प्लास्टिक स्टिकर शामिल हैं।
जुर्माना इस प्रकार निर्धारित किया गया है—
- 100 ग्राम तक: ₹1,000
- 101 से 500 ग्राम तक: ₹2,000
- 501 ग्राम से 1 किलो: ₹5,000
- 1 से 5 किलो तक: ₹10,000
- 5 किलो से अधिक: ₹25,000
इसके अलावा, किसी भी संस्था, प्रतिष्ठान, होटल, दुकान, कार्यालय आदि द्वारा परिसर या सार्वजनिक स्थलों—सड़कों, नालियों, नदियों, झीलों, पार्कों एवं वन क्षेत्रों—में प्लास्टिक कचरा फेंकने पर ₹25,000 का जुर्माना लगेगा।
वहीं, आम नागरिक द्वारा सार्वजनिक स्थल पर प्लास्टिक कचरा फैलाने पर ₹1,000 का दंड निर्धारित है।
नगरपालिका ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः बंद करें और स्वच्छ नैनीताल के निर्माण में सहयोग दें।
— अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद नैनीताल




