उत्तर प्रदेश

(शस्त्र धारकों के लिए खबर मतलब की)शस्त्र शर्तों का ना करें उल्लंघन, किये DM ने चार शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त ।।

आत्म सुरक्षा एवं जान के खतरे को लेकर सरकार द्वारा जारी किए आने वाले शस्त्रों का दुरुपयोग कभी-कभी इतना भारी पड़ जाता है कि इससे कईयों की जान भी चली जाती है लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि कानून व्यवस्था को धता बताकर नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं डीएम ने इस तरह के मामले को गंभीरत माना और

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देहरादून जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने इसको गंभीरता से लेते हुए जनपद में शस्त्र का दुरुपयोग एवं शस्त्र लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर 04 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। इससे शस्त्र धारकों में हड़कंप मच गया है।
बताया जाता है कि जनपद में आपसी झगड़ों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक शस्त्र का प्रयोग करने पर लाइसेंस संख्या 1459/2014 थाना क्लेमेंटटाउन एनपीबी .32 बोर रिवाल्वर, लाइसेंस नंबर 34041A7A20A17/350 डीएम देहरादून, लाइसेंस संख्या 1593/थाना डालनवाला, लाइसेंस संख्या LN 3441A 7AAA 0319/417/PS थाना पटेल नगर को निरस्त कर दिया गया है ।
देहरादून न्यूज़

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