आत्मनिर्भर बनें, आवेदन करें 31 जुलाई 2025 तक: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
चंपावत
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” का शुभारंभ किया गया है।
यह योजना राज्य की मूल/स्थायी एकल (निराश्रित), परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।
योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को उनके निवास स्थान, गाँव अथवा स्थानीय क्षेत्र में ही स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री पी.एस. बृजवाल ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत इच्छुक एवं पात्र महिलाएं अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार अथवा लघु व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु आवेदन कर सकती हैं। विभाग द्वारा उनकी मांग के अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के लिए आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.wecduk.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक महिलाएं आवेदन केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, चंपावत को भेजें।
आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025, सांय 5:00 बजे निर्धारित की गई है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
योजना से संबंधित दिशा-निर्देश, पात्रता मापदंड, एवं आवेदन प्रारूप विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। योजना संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए महिलाएं जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अंतिम अधिकार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निदेशक को होगा।

