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15 अगस्त को जनपद की समस्त मदिरा दुकान रहेगी बंद, आदेश जारी
Pauri Garhwal जिलाधिकारी गढ़वाल स्वाति एस भदौरिया ने 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद में स्थित समस्त विदेशी मदिरा की दुकाने, मदिरा व बीयर गोदाम, एफ.एल.-6/7(बार), बॉटलिंग प्लांट, सैन्य कैन्टीनों को मदिरा की बिक्री, परिवहन व उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बन्द किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त एफएल-5डी (विदेशी मदिरा की दुकान/उप दुकान/उप गोदाम), एफ.एल.-2/2बी (मदिरा/बीयर,गोदाम), एफ.एल.-9/9 ए/2 ए (सैन्य कैन्टीन /गोदाम), एफ.एल.-5 ई, एफ.एल.-6/7(बार)/ बॉटलिंग प्लांट, विंटनरी व एफ.एल.-5 डी.इस. (डिपारमेंटल स्टोर) को 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदिरा एवं बीयर की बिक्री, परिवहन व उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बन्द रखना सुनिश्चित करेंगे।

