
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1966/ रा०नि०आ०-2/4285/2024 देहरादून दिनांक 21 जुलाई, 2025 के क्रम में आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्याः 9588/ सात लाई० वी 76/ निर्वाचन 2025-26/टी०सी० खण्ड-2 देहरादून /दिनांकः 21 जुलाई, 2025 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार मतदान एवं मतगणना की तिथि को मद्य निषेध (Dry Day) घोषित किया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मतदान तथा मतगणना की तिथियों में जनपद अन्तर्गत समस्त आबकारी अनुज्ञापन विकासखण्डवार निम्नवत् बन्द रहेगेंः-
- विकास खण्ड मोरी, पुरोला एवं नौगांव में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापन दिनांक 24.07.2025 एवं दिनांक 31.07.2025 को पूर्ण रूप से बन्द रहेगें।
- विकास खण्ड भटवाड़ी, डुण्डा एवं चिन्यालीसौड़ में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापन दिनांक 28.07.2025 एवं दिनांक 31.07.2025 को पूर्ण रूप से बन्द रहेगें।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 पर जनपद उत्तरकाशी में संचालित सभी अनुज्ञापनों को बन्दी दिवस के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित / व्यवस्थापित राजस्व में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति / छूट देय नहीं होगी।
(प्रशांत आर्य) जिला
