Uttarakhand city news
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बड़ी खबर आ रही है
(RTE) 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जनपद उत्तरकाशी के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी के दिशा-निर्देशानुसार, शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत समय-सारणी और पात्रता मानदंड जारी कर दिए हैं।
उत्तरकाशी जनपद के लिए

इच्छुक अभिभावक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.rteonline.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
समय सारणी
- स्कूलों का पंजीकरण: ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अपडेट एवं नवीन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन 06 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक
- सीटों का सत्यापन: खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता, वार्ड/ग्राम पंचायत व आरक्षित सीटों की गणना का सत्यापन 23 मार्च 2026 तक
- ऑनलाइन आवेदन: छात्रों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने की अवधि 24 मार्च 2026 से 02 अप्रैल 2026 तक
- दस्तावेज जमा करना: खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र व अभिलेख जमा करने की अन्तिम तिथि 03 अप्रैल 2026 तक
- पात्रता की पुष्टि: पोर्टल पर बच्चों की अर्हता (Eligibility) की पुष्टि करने की अन्तिम तिथि 13 अप्रैल 2026 तक
- लॉटरी प्रक्रिया: विद्यालयों में प्रवेश हेतु लॉटरी का आयोजन 17 अप्रैल 2026
- लॉटरी परिणाम: उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय/पोर्टल पर परिणाम उपलब्ध कराना 18 अप्रैल 2026 तक
- प्रवेश प्रक्रिया: स्कूलों में प्रवेश एवं पोर्टल पर बच्चों की सूची अपलोड करना 18 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक
पात्रता श्रेणियाँ एवं आयु सीमा:
आयु सीमा: प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए 30 जून 2026 को न्यूनतम आयु 03 वर्ष और कक्षा-1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम 06 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
कमजोर वर्ग: ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय ₹55,000/- या उससे कम है, या जो ग्रामीण क्षेत्रों के BPL कार्ड धारक हैं।
अपवंचित वर्ग: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ बच्चे, दिव्यांग बच्चे, और HIV प्रभावित माता-पिता के बच्चे इस श्रेणी में पात्र हैं। तलाकशुदा माता या विधवा महिला के बच्चों हेतु आय सीमा ₹80,000/- से कम होनी चाहिए।
अभिभावकों के लिए निर्देश:
ऑनलाइन पंजीकरण के तत्काल बाद, अभिभावकों को पंजीकरण प्रपत्र की प्रति के साथ आवश्यक दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र, आय/जाति प्रमाण पत्र आदि) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है।
किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001804132 या 0135-2781942 अथवा 9557098463 पर संपर्क करें।




