विधवा मां की गुहार पर डीएम ने दिखाई सख्ती, गुंडा एक्ट में बेटों पर कार्रवाई
देहरादून | कार्यालय संवाददाता Uttarakhand city news dehradun
जिले में पहली बार एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां असहाय विधवा मां की गुहार पर जिलाधिकारी ने सीधे गुंडा एक्ट 1970 के तहत कार्रवाई की है।
भागीरथपुरम, बंजारावाला निवासी विधवा विजयलक्ष्मी पंवार ने 22 अगस्त को जिलाधिकारी सविन बंसल से मिलकर बताया कि उनके दोनों बेटे नशे के आदी हैं और आए दिन उनसे मारपीट कर पैसे की मांग करते हैं। कई बार स्थानीय पुलिस और पार्षद ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। महिला का आरोप है कि दोनों बेटे अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल गोपनीय जांच कराई। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने भी पुष्टि की कि दोनों युवक – शुभम पंवार और उसका भाई – अपनी मां के साथ लगातार मारपीट करते हैं और नशे में धुत होकर गाली-गलौज व उत्पीड़न करते हैं।
जिलाधिकारी ने मां की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए महज दो घंटे के भीतर ही गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया और दोनों बेटों को नोटिस जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक दोनों को 26 अगस्त को डीएम कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा। यदि वे समय पर स्पष्टीकरण नहीं देते, तो जिला बदर की कार्रवाई की जा सकती है।
डीएम बंसल ने कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के जन सेवा संकल्प से प्रेरित होकर की गई है। जिले में पहली बार थाना, कचहरी और वकीलों की लंबी प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे गुंडा रूल्स 1970 की विशेष शक्तियों का प्रयोग किया गया है।
ग्रामीणों और पीड़ित महिला ने डीएम की इस तत्परता को “न्याय की मिसाल” बताया है।




