उत्तराखण्ड

(मुआवजा) मृतक वन दरोगा के आश्रितों को मिलेगा बड़ा मुआवजा, अदालत का आदेश ।।

हादसे में मृत वन दरोगा के परिजनों को 37.50 लाख मुआवजा

काशीपुर। अधिकरण मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर की अदालत ने सड़क हादसे में मृत वन दरोगा के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए 37 लाख 50 हजार रुपये
क्षतिपूर्ति देने के आदेश पारित किए हैं। यह राशि विपक्षी बीमा कंपनी दि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को अदा करनी होगी।

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प्रकरण के अनुसार, अमानगढ़ रेंज में तैनात 57 वर्षीय वन दरोगा श्रीपाल उर्फ रामसिंह 12 जुलाई 2024 को हरिद्वार ड्यूटी पर थे और मोटरसाइकिल से काशीपुर नेशनल हाईवे स्थित वन चौकी मकोनिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान राजा जी पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे रुकने के दौरान पीछे से तेज आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना जसपुर में मृतक के पुत्र राहुल कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मृतक की पत्नी और पुत्रों ने अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से न्यायालय में मुआवजे के लिए दावा याचिका दायर की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी और चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज किए गए, जबकि मृतक की आय प्रमाणित करने के लिए अमानगढ़ के क्षेत्राधिकारी को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बीमा कंपनी की ओर से जिरह के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए याचीगण के पक्ष में निर्णय सुनाया। न्यायालय ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई, जिसके चलते बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को 37.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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