चंपावत

Champawat–निर्माण परियोजनाओं को मिलेगीअनुमति, सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का रखा जाएगा ख्याल

चम्पावत
वैश्विक महामारी कोविड 19 कोराना वायरव के चलते लाॅक डाउन अवधि 03 मई तक बढ़ायी गयी है। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चम्पावत सुरेन्द्र नारायण पाण्डे ने बताया कि सड़क, सिंचाई परियोजनाएं एवं भवन के निर्माण की नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद क्षेत्र से बाहर, ग्रामीण क्षेत्रों मे, तथा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत जहां श्रमिक साईट्स पर उपलब्ध हों एवं कोई भी श्रमिक बाहर से लाये जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी निर्माण परियोजनाओं में कार्य को जारी रखना इस निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है कि भवन/कार्यालय आदि के प्रवेश द्वारा, कैफेटेरिया, कैंटीन, मीटिंग रूम, वाश रूम, टायलेट, सींक, वाटर पाइण्ट आदि एवं दीवार/सभी अन्य सतहों को पूर्ण रूप से विसंक्रमित किया जायेगा, प्रदेश के अन्तर्गत श्रमिक लाने की दशा में, उनके लिये विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जायेगी तथा इन वाहनों में 30 से 40 प्रतिशत यात्रियों की क्षमता अनुमन्य होगी, सभी वाहन एवं मशीनरी, जो परिसर में प्रवेश करेंगे, उन्हें स्प्रे द्वारा विसंक्रमित किया जायेगा, कार्य स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वारा पर प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य थर्मल स्की्रनिंग करवाना अनिवार्य होगा, सभी प्रवेश एवं निकास स्थानों पर हाथ धोना और सेनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, कार्य स्थल पर शिफ्ट में एक घण्टें का अन्तराल रखा जायेगा और लंच ब्रेक दिया जायेगा, कार्य स्थल पर सामाजिक दूरी एवं मास्क का प्रयोग सख्ती के साथ करना होगा, तथा गुटखा, तम्बाकू, शराब आदि के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा एवं थूकना सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि कार्य स्थल पर कर्मिंयों/श्रमिकों हेतु शौचालय, शुद्ध पेयजल, खाद्यान सामग्री, रहने की व्यवस्था संबंधित कार्यदायी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, परियोजना प्रबंधक आदि की जिम्मेदारी रहेगी।

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