उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(उत्तराखंड) इस जनपद में इन कर्मियों की हुई बंपर तैनाती, आदेश जारी ।।

सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29 मई, 2024 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखण्ड शासन के मिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1149/XXIV(1) /2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) संख्या 558/XXIV(1)/2019-06/2016 दिनांक 29 जुलाई, 2019 संशोधित सेवा

नियमावली तथा उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग- संख्या 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06 मई, 2024 की अधिसूचना में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद के रा०प्रा०वि० में सहायक अध्यापक वैतनकम रु 35400-112400 लेवल-06 के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति पत्रांक / प्रा०शि०-विज्ञप्ति /1328/(प्राथमिक) / 2024-25 दिनांक 10 जून, 2024 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्राक प्रा०शि०-दो (2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07 जून 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर(देहरादून)अब इस व्यवस्था से वितरण होगा राशन, इन दो जनपदों से होगी शुरुआत ।।

जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में सहायक अध्यापक वेतनकम रु 35400-112400 लेवल-06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है. किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उसके आवंटित विद्यालय में 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक है. निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

To Top
-->