नैनीताल -: अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार सिंह की अदालत ने बेरीनाग की एक महिला की हत्या के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास व 1-1लाख रुपया अर्थदंड व साक्ष्य छुपाने के आरोप में तीन साल का कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है । पकड़े गए आरोपी महिला को घुमाने के बहाने ले गए थे तथा उससे शारीरिक संबंध स्थापित करना चाह रहे थे लेकिन महिला के मना करने पर दोनों ने उसकी हत्या कर दी ।
घटनाक्रम के अनुसार 7 जुलाई 2016 को आरोपी जोगा राम उर्फ जम्मू पुत्र मोहन राम नि०-दुपरौली थाना बेरीनाग अपने साथी मोहन राम पुत्र गुंसाई राम ग्राम बना तहसील काण्डा, जिला को अपने वाहन टाटा सूमो से मुखानी चौराहे से दीपा पुत्री रंजीत राम नि०-बड्यूडा, पो० देबराड़ी पंत तहसील गणाई गंगोली को घूमाने के बहाने कालाढूंगी, रामनगर होते हुए बाजपुर काशीपुर ले गये और दोनों ने काशीपुर में शराब पी । लौटते वक्त गडप्पू जंगल के पास जब दीपा गाडी से उतरी तो दोनों अभियुक्तों ने उसके साथ छेड़खानी की और उससे शारीरिक संबंध बनाने को कहा जिस पर दीपा नाराज हो गयी उनमें झगड़ा हो गया । जब मृतक ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की धमकी दी तो दोनों ने दीपा की गला घोंटकर हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया । जिसे 11 जुलाई को वन कर्मियों ने देखा । शव की शिनाख्त मृतका के भाई कमलेश कुमार ने की और थाना कालाढूंगी में को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जोगाराम पर शक जाहिर किया और बताया कि उसकी बहन दीपा अपने लड़के की पढ़ाई के लिये काठगोदाम क्षेत्र में किराये पर रहती थी और दीपा के कमरे में जोगाराम का आना-जाना था और उसके साथ अश्लील हरकते करता था, जिसकी शिकायत मृतका द्वारा अपने भाई कमलेश को पूर्व आधार थी। जिसके जोगाराम व मोहन राम को गिरफ्तार किया और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए घटना का पूरा ब्यौरा बता दिया । मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा पैरवी की और तथ्यों को साबित करने हेतु कुल 13 गवाह पेश किये गये। गवाहों के बयान,मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर कोर्ट ने दोनों को हत्या का दोषी ठहराया ।