स्पा में सीसीटीवी लगाना निजता के उल्लंघन जैसा होगा: मद्रास हाई कोर्ट
जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि सरकारी अधिसूचना में किसी भी व्यक्ति की निजता को नुकसान पहुंचाए बगैर प्रवेश निकास द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
मद्रास हाई कोर्ट ने एक स्पा मालिक की याचिका का निपटारा करते हुए ऐसी जगहों पर सीसीटीवी के होने के बारे में टिप्पणी की।
याचिका में स्पा संचालन में पुलिस हस्तक्षेप रोकने का भी अनुरोध किया गया था।
कोर्ट ने रेखांकित किया कि सीसीटीवी कैमरे लगाना संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है।
जब तक कानूनी अनिवार्यता नहीं हो, कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते: कोर्ट
मदुरै (तमिलनाडु): मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि स्पा और मसाज पार्लरों में संदेह के आधार पर CCTV कैमरे लगाना ‘लोगों के निजता के उल्लंघन’ जैसा है और यह शरीर पर उनके अधिकार का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट की मदुरै पीठ के जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन ने तिरुचिरापल्ली पुलिस को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक स्पा मालिक की याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में स्पा संचालन में पुलिस हस्तक्षेप रोकने का भी अनुरोध किया गया था।