उत्तराखण्ड

ब्रेकिंग-: उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला.यहां जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाया पद से. देखें आदेश।।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासन के कार्यालय आदेश संख्या-47/ X11 (2)/2023/90(10)2014 दिनांक 25.01.2023 के माध्यम से श्रीमती रजनी भण्डारी को अध्यक्ष जिला पंचायत चमोली के पदीय दायित्वों से हटाया गया है।

  1. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की सुसंगत धाराओं के अधीन जिला पंचायत अध्यक्ष के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अग्रिम आदेशों तक उपाध्यक्ष, जिला पंचायत चमोली को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में यथानियमप्रक्रिया सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  2. भवदीय,

  3. (क) (2) जिला पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर जिला पंचायत का ध्यान आकृष्ट करे। (क) (4) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण व निरीक्षण तथा इस निमित्त विवरण पत्र लेखे, प्रतिवेदन तथा लेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त करना।
    (क) (5) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, उपविधियों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हो अथवा इस अधिनियम के अनुरूप आवश्यक हो।
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जिला पंचायत चमोली के अन्तर्गत सम्पन्न निर्माण कार्यों में अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों एवं वित्तीय नियमों के उल्लंघन से यह समाधान हो जाता है कि अध्यक्ष, जिला पंचायत चमोली द्वारा पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की उपर्युक्त उल्लिखित धाराओं के अनुपालन के सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया गया है तथा नियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थाओं के विपरीत अपारदर्शी तरीके से कृत्य किया गया है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की साख को अपूरणीय क्षति पहुंची है।

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8 प्रकरण में प्राप्त उच्च दिशा-निर्देशों, उपरोक्त प्रस्तर 6 एवं 7 में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-138 (1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से श्रीमती रजनी भण्डारी को अध्यक्ष, जिला पंचायत चमोली के पदीय दायित्वों से हटाया जाता है।

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