उत्तराखण्ड

ब्रेकिंग-@_ शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में अभी भी सीटे हैं खाली, बड़े स्कूलों में इस तरह से कर सकते हैं आवेदन, निशुल्क शिक्षा के लिए यह है आखिरी तारीख ।।

हल्द्वानी -:शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले गरीब बच्चों के एडमिशन मतलब आरटीई अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में अभी भी करीब 45% से अधिक सीटें खाली पड़ी हुई है जिससे सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे गरीब परिवार के बच्चे अभी भी इन सीटों पर अपना आवेदन 25 अगस्त तक कर सकते हैं जिस की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% सीटों पर गरीब बच्चों को एडमिशन देने की व्यवस्था के तहत अभी तक 33672 में से केवल 17662 सीटें ही भर पाई है ऐसे में खाली सीटों को भरने के लिए 5 अगस्त से फिर आवेदन शुरू होंगे जिसकी आखिरी तारीख 25 अगस्त निर्धारित की गई है आरटीई के तहत 2022-23 के लिए लॉटरी के आधार पर बच्चों का चयन किया है जाने का निर्णय लिया है लेकिन अभी प्रदेश में 16010 सीटें रिक्त हैं ऐसे में अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ मुकुल कुमार सती ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारी को पत्र जारी कर दूसरे चरण में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को कहा है इसके तहत ऐसे छात्र जिन के आवेदन पत्र प्रथम चरण में किसी त्रुटि के कारण नहीं हो सके थे या निरस्त हो गए थे वह अपने आवेदन को पुणे सुधार कर सकते हैं साथ ही स्कूलों का नया विकल्प भर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर नए विद्यालयों के पंजीकरण की तिथि 20 जुलाई तक निर्धारित की गई है जबकि दूसरे चरण की प्रक्रिया 5 सितंबर और परिणाम 6 सितंबर को आएंगे प्रवेश प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होगी इस तरह जिन अभिभावकों अपने बच्चों को RTE में एडमिशन देने से वंचित रह गए हैं उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है और वह इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं।

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