सामाजिक जीवन की डोर यदि सही समय पर जुड़े तो वह डोर जिंदगी के अटूट रिश्ते में बदलकर सामाजिक रीति-रिवाजों को बढ़ावा देती हैं लेकिन कुछ अनचाहे रिश्ते तब जुड़ जाते हैं जो कानून की नजर में एक अपराध के रूप में देखने को मिलते हैं ऐसे ही एक रिश्ते को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आरे में पुलिस ने रुकवाया यहां हो रहा नाबालिग लड़की के विवाह को रोक कर जागरूकता फैलाकर लोगों से नाबालिग लोगों का विवाह नहीं करने की भी अपील की गई।
गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम आरे बागेश्वर में एक नाबालिक लड़की की शादी होने वाली है, जिस पर प्रभारी एण्टी हयूमन ट्रैफ़िकिंग सेैल बागेश्वर श्रीमती खष्टी बिष्ट वन स्टाप सेन्टर बागेश्वर की टीम ग्राम आरे पहुंची ग्राम आरे में एक नाबालिग लड़की के विवाह की तैयारी चल रही थी। जन्मतिथि के सम्बन्ध में दस्तावेज चैक किये गये तो लड़की का नाबालिक होना पाया गया जो 18 वर्ष से कम थी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल बागेश्वर,वन स्टॉप सेन्टर, की टीम द्वारा नाबालिग का विवाह रुकवाया गया तथा उक्त सम्बन्ध में नाबालिक के परिजनों की काउंसलिंग करायी गयी तो बाद काउसलिंग नाबालिग के पिता द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मैं अपनी पुत्री की शादी बालिग होने के उपरान्त ही करूँगा।
एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल/महिला हेल्प लाइन बागेश्वर/वन स्टॉप सेन्टर की टीम द्वारा उपस्थित लोगों को बाल विवाह,बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल भिक्षा वृत्ति,मानव तस्करी, साइबर क्राइम, यातायात नियमों, नशा मुक्ति तथा उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के एप जैसे- गौरा शक्ति एप, देवभूमि एप, उत्तराखण्ड ट्रैफिक आई एप के साथ-साथ डॉयल- 112, 1090, साइबर हेल्पलाइन नम्बर- 1930* आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ।
बागेश्वर न्यूज़




