उत्तराखण्ड

बड़ी खबर (उत्तराखंड) माइग्रेशन ट्रांजिट पास की वैधता बढ़ी(आदेश)

व्यांस घाटी माइग्रेशन हेतु ट्रांजिट पास की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ी

धारचूला। नेपाल के प्रमुख जिल्लाधिकारी दार्चुला के कार्यालय पत्र एवं माइग्रेशन पर जाने वाले व्यक्तियों के अनुरोध के आधार पर व्यांस घाटी, गर्थ्यांग सीतापुल से आवागमन हेतु पूर्व में जारी ट्रांजिट पास की समय सीमा बढ़ा दी गई है।

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पूर्व में जारी ट्रांजिट पास 31 अक्टूबर 2025 तक ही वैध थे। माइग्रेशन के दौरान आवाजाही करने वाले व्यक्तियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन पासों की वैधता अब बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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यह जानकारी उप जिलाधिकारी धारचूला, श्री जितेन्द्र चर्मा द्वारा कार्यालय उप जिलाधिकारी धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ से जारी आदेश संख्या 51/अहलमद/ट्रांजिट पास/2025, दिनांक 14 नवम्बर 2025 के माध्यम से दी गई।

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