देहरादून

बड़ी खबर (उत्तराखंड) इस जनपद में इस दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें आदेश जारी ।।

“उत्तरांचल आबकारी विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली 2001” के नियम 16 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में दिनांक 14.0 2025 को “होली” के अवसर पर जनपद देहरादून के समस्त देशी/विदेशी एवं बीयर के थोक एवं फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन, समस्त बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-6 (समिश्र) तथा एफ०एल०-7/7सी/7 बी), एफ०एल०-5एम, एफ०एल०-5डीएस, एफ०एल०-40/39/41, एफ०एल०-1, एफ०एल०-3, एफ०एल०एम०-३, एम०ए०-4, पी०डी०-2, समस्त सैन्य कैन्टीन अनुज्ञापन (एफ०एल०-2ए/एफ०एल०-9/9ए), एफ०एल०-2/2बी/ओ, सी०एल०-2, बी०डब्ल्यू० एफ०एल०-2/2बी, स्प्रिट के थोक व फुटकर बिक्री अनुज्ञापन (एफ०एल०-16/17), आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट तथा समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को मदिरा की बिक्री परिवहन एवं उपभोग हेतु शांति व्यवस्था की दृष्टि से सांय 05.00 बजे तक बन्द रखा जाता है। उक्त बन्दी के फलस्वरूप “होली” के अवसर पर जनपद में संचालित सभी अनुज्ञापनो को बन्दी दिवस के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित / व्यवस्थापित राजस्व में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति / छूट देय नहीं होगी।

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर(उत्तराखंड) इन युवाओं के लिए लग रहा है निशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर, ऐसे करें आवेदन ।।
To Top
-->