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जिम कॉर्बेट में वॉकी-टॉकी से हड़कंप, नियम तोड़ने पर पर्यटक 6 महीने के लिए ब्लैकलिस्ट
रामनगर।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में संरक्षित क्षेत्र के नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। झिरना जोन में सफारी के दौरान वॉकी-टॉकी के इस्तेमाल से पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है।
घटना 10 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, जब झिरना जोन में प्रातःकालीन सफारी के दौरान एक पर्यटक द्वारा वॉकी-टॉकी (रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरण) का प्रयोग किया गया। सूचना मिलते ही उप निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने तत्काल जांच के आदेश दिए।
जांच के दौरान ईको टूरिज्म यूनिट द्वारा संबंधित पर्यटक और वाहन चालक से लिखित बयान लिए गए। वाहन चालक ने स्पष्ट किया कि उसे पीछे बैठे पर्यटक द्वारा वॉकी-टॉकी के इस्तेमाल की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं, पर्यटक ने वॉकी-टॉकी ले जाने की बात स्वीकार की, लेकिन नियमों की जानकारी न होने का तर्क दिया, जिसे प्रशासन ने असंतोषजनक माना।
कॉर्बेट प्रशासन के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार उपकरणों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह कृत्य वन्यजीव संरक्षण और पार्क की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जाता है।
नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड द्वारा जारी पर्यटन गाइडलाइन (दिनांक 02.12.2013) के तहत दोषी पर्यटक को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही, पर्यटक को पार्क में प्रवेश के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि यह प्रशासन की लापरवाही थी या पर्यटक की बड़ी गलती। हालांकि, कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि वन्यजीवों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




