उत्तराखंड लोकसेवा आयोग ने मंगलवार को दो अभ्यर्थियों के निस्तारण आदेश जारी किया है।
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक एवं कारागार अधीक्षक पद के सापेक्ष शारीरिक मापदण्ड हेतु मानकों में छूट एवं शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर मा० आयोग द्वारा विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरांत मा० आयोग द्वारा उक्त प्रत्यावेदनों को निम्नवत् निस्तारित किया गया है-
कम सं०
1.
अभ्यर्थी का नाम एवं अनुक्रमांक
आदेश
नीरज कुमार डंगवाल (अनुक्रमांक-198685))
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के सापेक्ष ऑनलाईन आवेदन में शारीरिक मापदण्ड में ऊँचाई एवं मापतौल में छूट का दावा न करने वाले ऐसे समस्त पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मा० आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष शारीरिक मापदण्ड में छूट प्रदान नहीं की गयी है। अतः प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हेतु शारीरिक मापदण्ड में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उनके प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया है।
सिद्धान्त गोस्वामी (अनुक्रमाक 332547)
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के सापेक्ष आयोग कार्यालय के पत्र संख्या- 143/46/ई-1/डी० आर० (पी०सी०एस०)/2020-21 दिनांक 12 जुलाई, 2024 द्वारा अभ्यर्थियों को पुलिस उपाधीक्षक एवं कारागार अधीक्षक पद हेतु शारीरिक मानकों के आधार पर शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र दिनांक 05.08.2024 तक आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त विज्ञप्ति में अन्तिम तिथि दिनांक 05.08.2024 तक शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत न करने वाले
अभ्यर्थियों को उक्त पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम में विचाारित नहीं किया जायेगा, का उल्लेख भी किया गया था। अतः उक्त के दृष्टिगत चिकित्सा परिषद द्वारा निर्गत शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उनके प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया है।
Sd/