उत्तराखंड में खनन सत्र अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा।
Uttarakhand city news Champawat
जनपद चम्पावत अन्तर्गत नदी तल से लगी हुई निजी नाप भूमि. राजस्व भूमि, वन भूमि में उप खनिजों के खदान / चुगान के खनन पट्टों को वर्षाकाल के दौरान बाढ़ /अतिवृष्टि से होने वाली जान-माल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी के पूर्व आदेश के द्वारा दिनांक 01 जुलाई. 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक समस्त खनन पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया था।
इस संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे ने अवगत कराया कि दिनांक 30 सितम्बर, 2024 को वर्षाकाल की समाप्ति के दृष्टिगत दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से पुनः जनपद अन्तर्गत स्वीकृत उपखनिजों के खनन पट्टा क्षेत्रों में अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य पर लगाई गई रोक को हटाते हुए वर्तमान में वैध पट्टों पर दिनांक 01.10.2024 से नियमानुसार खनन कार्य प्रारम्भ कराये जाने की स्वीकृति विभिन्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। जिसमें खान अधिकारी, चम्पावत समस्त पट्टाधारकों से शासनादेशानुसार खनन कार्य / निकासी हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त नियमानुसार ई-रवन्ना निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उप खनिजों की निकासी /भण्डारण व परिवहन सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद नहीं किया जायेगा। यदि खनिज के स्टॉक में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को दिये गये नोटिस का संतोषजनक उत्तर / स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में अवैध उप खनिज को अधिग्रहित कर लिया जायेगा। खनिजों का परिवहन ई-स्वन्ना की जाँच उपरान्त नियमानुसार ही किया जायेगा।