
Uttarakhand City news .com
मानसून- 2025 के लिए आपदा तैयारियों के मद्देनज़र कर्मचारियों की आवाजाही पर प्रतिबंध
जिले में आगामी मानसून-2025 के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने हेतु जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री नवनीत पांडे ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा जनपद में तैनात समस्त राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश अगली सूचना तक निरस्त किए जाते हैं। कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
यदि किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश आवश्यक हो, तो अपने स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु द्वितीय अधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हुए ही अवकाश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वीकृत अवकाश की अवधि में भी संबंधित कार्मिकों की मोबाइल पर उपलब्धता अनिवार्य होगी।
उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
