उत्तराखंड में जीएसटी दरों में कमी और संरचना में सरलीकरण 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी
56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में जीएसटी कर दरों में कमी और समय संरचना में सरलीकरण 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। ये निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स” के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और आमजन, मध्यम वर्ग, किसानों तथा व्यवसायियों को राहत प्रदान करेंगे।
प्रमुख निर्णय (कर दरों में कमी):
- आवश्यक वस्तुओं पर कर दर में कमी: टूथपेस्ट, मक्खन, चीज, नमकीन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद (जैसे फेस पाउडर, शेविंग क्रीम) और वस्त्रों सहित 12% कर वाली वस्तुओं पर जीएसटी दर 5% कर दी गई है।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वस्तुओं पर जीएसटी की राहत: चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल, डेंटल और वेटरनरी उपकरणों पर 18% से 5% और अन्य दवाओं पर 12% से 5% कर दर लागू। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर भी छूट/राहत प्रदान की गई है।
- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वाहनों पर कर दर में कमी: 32 इंच से बड़े टेलीविजन, एयर कंडीशनर, डिशवॉशिंग मशीन, छोटे कार और मोटरसाइकिलों पर 28% से 18% कर दर लागू।
- समग्र जीएसटी संरचना में सरलीकरण: पहले चार-स्तरीय (5%, 12%, 18%, 28%) संरचना को अब दो मुख्य स्लैब – 5% (मेरिट रेट) और 18% (स्टैंडर्ड रेट) में परिवर्तित किया गया है। सिन और लक्ज़री वस्तुओं पर 40% विशेष दर बनी रहेगी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार कर रिफंड प्रक्रिया तेज की गई है
लाभ:
आमजन के लिए राहत: दैनिक आवश्यकताओं पर कर भार कम होने से मुद्रास्फीति नियंत्रण और उपभोग में वृद्धि होगी।
व्यवसायों के लिए सरलीकरण: अनुपालन आसान, रिफंड प्रक्रिया तेज और इन्वर्टेड ड्यूटी के मुद्दों का समाधान।
राज्य अर्थव्यवस्था को मजबूती: श्रम-गहन उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रोत्साहन, जिससे रोजगार सृजन और राजस्व संतुलन बेहतर होगा।
सहायक आयुक्त राज्य कर टनकपुर श्री अखिलेश कुमार ने उक्त के संदर्भ में सभी पंजीकृत करदाताओं, व्यवसायियों और उपभोक्ताओं से अपील की है की किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या सहायता के लिए राज्य कर कार्यालय टनकपुर की email id – sgst.uk.tanakpur@gmail.com तथा दूरभाष नम्बर-7906512234 तथा 9837156086 पर संपर्क किया जा सकता है।

