Uttarakhand city news
उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की व्यवस्थापन नियमावली 2001 नियम 16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद में स्थित समस्त विदेशी मदिरा की दुकानें / गोदाम / सैन्य कैन्टीन दिनांक 26.01.2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिक्री हेतु पूर्ण रूप से बन्द रहेगी।

अतः जनपद अन्तर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकान एफ०एल०-5डी, गोदाम एफ0एल0-2/2बी/2ए, एफ0एल0-9/9ए (सैन्य कैन्टीन) में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिनांक 26.01.2026 को मदिरा / मादक द्रव्यों की बिकी, परिवहन एवं उपभोग हेतु पूर्णतः बन्द की जाती है। समस्त उपजिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी / आबकारी निरीक्षक क्षेत्र उत्तरकाशी, पुरोला, बडकोट एवं डुण्डा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त विदेशी मदिरा दुकानों, गोदामों, (एफ0एल0-2/2बी/2ए एफ0एल0-9/9ए) (सैन्य कैन्टीन) को दिनांक 26.01.2026 को पूर्णतः बन्द रखना सुनिश्चित करें।
(प्रशान्त आर्य)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।




