आदेश
अपर सचिव, शहरी विकास अनुभाग-03 उत्तराखण्ड शासन देहरादून की अधिसूचना संख्या-1540/IV(3)/2004-11(03निर्वा०)/2024 दिनॉक 23 दिसम्बर, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों के सामान्य निर्वाच omन, 2024 की समय सारिणी जारी होने से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
नगर निकाय सामान्य निर्वाचन, 2024 के कार्यों को सकुशल करने के उद्देश्य से अधिकारियों की मुख्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। विषम परिस्थितियों को छोडकर किसी भी अधिकारी का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा। सभी अधिकारी कार्यालय अवधि के उपरान्त भी मुख्यालय / दूरभाष पर अपनी उपस्थिति बनाये रखेगें ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय सम्पर्क किया जा सकें।
अतः जनपद के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन, 2024 की अवधि पूर्ण होने तक समस्त अधिकारी अपने मुख्यालय में उपस्थित रहेगें एवं कार्यालय अवधि के उपरान्त भी मुख्यालय / दूरभाष पर उपलब्ध रहेगें। इसके अतिरिक्त पूर्व में स्वीकृत अवकाशों के उपभोग करने हेतु अधोहस्ताक्षरी की बिना अनुमति के मुख्यालय नही छोडा जायेगा। यदि कोई अधिकारी उनके विभाग द्वारा आयोजित किसी बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु जनपद के बाहर जाते हैं, तो उसकी सूचना लिखित रूप/दूरभाष से मुख्य विकास अधिकारी, उधमसिंहनगर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़गें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
(नितिन सिंह भदौरिया) जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर।