कार्यालय जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून
संख्या: 2368 / डीडीएमए / 2026
दिनांक: 15-01-2026
आदेश
जनपद में भीषण ठण्ड, कोहरा व शीत लहर का प्रकोप विद्यमान है जिसके दृष्टिगत इस शीत आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिवादन हेतु सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का मुख्यालय में रहना नितान्त आवश्यक है। अतः आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 30 (1), 30 (2) व धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बिना अनुमति के कोई आकस्मिक / अर्जित अवकाश स्वीकृत / अग्रसारित नहीं किया जाएगा।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।
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(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राज०) /मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण




