उत्तर प्रदेश

बड़ी खबर(उत्तराखंड) भारी बरसात की चेतावनी.इस जनपद के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किए अधिकारियों को यह निर्देश ।।

भारी बरसात की चेतावनी को देखतेहुए कार्यालय-जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी। ने आदेश जारीकिए हैं।

संख्या-700/XII-आ०प्र०/2024-25

दिनांक 1 अगस्त, 2024

सेवा में,

1 समस्त आई०आर०एस० नामित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी।

2 समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण,

जनपद उत्तरकाशी।

3 कमाण्डर

36 बी०आर०टी०एफ. सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी। अधीक्षण अभियन्ता,

  1. छटवों वृत्त लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
  2. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट ।
  3. अधिशासी अभियन्ता, (नोडल) विद्युत वितरण खण्डं/उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी।
  4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
  5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, जनपद उत्तरकाशी।

विषयः- भारी वर्षा होने की सम्भावना के दृष्टिगत सावधानी बरतने के साथ कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा दिनांक 01.08.2024 को दोपहर

1:00 बजे जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ऑरेंज अलर्ट (ALERT (BE PREPARED)) जारी कर

दिनांक 01.08.2024 एवं दिनांक 02.08.2024 को जनपद उत्तरकाशी में कहीं-कहीं भारी से बहुत वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने / वर्षा के तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने की सम्भावना व्यक्त की गयी

है। जिस कारण जनपद में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की सम्भावना है, जिससे आवश्यक सेवा बाधित होने के साथ

आम जनजीवन को प्रभावित हो सकता है। उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में भी निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है-

  1. प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाये रखते हुए सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन में नियंत्रण बरता जाय।
  2. किसी भी आपदा/दुर्घटना की स्थिति में त्वरित स्थलीय कार्यवाही करते हुए सूचनाओं की तत्काल आदान-प्रदान किया जाय।
  3. समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहें एवं अपना मोबाईल फोन किसी भी स्थिति में बन्द नहीं रखेगें साथ ही भविष्य में जिलाधिकारी महोदय की बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें।
  4. कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन/अधि०अभि० राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट/अधि०अभि०, लो०नि०वि०, भटवाडी/उत्तरकाशी/बडकोट/पुरोला/पी०एम०जी०एस०वाई आदि द्वारा अपने नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों के बाधित होने की स्थिति में मार्ग को तत्काल सुचारू करवाना सुनिश्चित करें तथा मार्गों के संवेदनशील स्थालों पर पर्याप्त मात्रा में मशीनरी / मजदूरों की तैनाती करें। जल संस्थान / विद्युत विभाग सेवा बाधित होने पर पेयजल/विद्युत आपूर्ति तत्काल सुचारू करेंगे।
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5

एस०डी०आर०एफ० / अग्निशमन विभाग / एन०डी०आर०एफ०/QRT टीम, डीएमएमस खोज-बचाव टीम एवं समस्त पुलिस चौकी / थानें एवं तहसील आपदा प्रबन्धन उपकरणों एवं पुलिस वायलेस सेटों को कार्यशील स्थिति में रखते हुए हाईअलर्ट पर रहेंगे।

  1. जनपद अन्तर्गत समस्त राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में ही प्रवास करना सुनिश्चित करेंगे। 2
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क्रमशः
तहसील कन्ट्रोल रूम को 24 घण्टें कार्यशील रखते हुये पर्याप्त मानव संसाधन की तैनाती की जाय। समस्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं खोज-बचाव दल किसी भी प्रकार की आपदा की सूचना जनपद आपातकालीन परिचान केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) के दूरभाष नम्बर- 1374.222722, 222126, 1077 Toll free), Mobile- 7500337269 7310913129) पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

  1. समस्त अधिकारीगण व्यक्तिगत बरसाती, छाता, टार्च, हैलमेट तथा कुछ आवश्यक उपकरण / प्राथमिक उपचार किट एवं सामग्री अपने वाहनों में अपने स्तर से रखना सुनिश्चित करायेंगे।
  2. उक्त अवधि में जनपद में मुख्य मोटर मार्गो पर स्थित पुलिस बैरियर से रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक एम्बुलेंस, बीमारी, आपातकालीन सेवा वाहन, सैन्य/अर्द्धसैन्य बलों के वाहनों के आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों का परिवहन /आवागमन सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।
  3. प्रमुख नदियों/सहायक नदियों एवं मौसमी नालों के जलस्तर की निरन्तर निगरानी करते हुये खतरे के निकट पर पहुंचने से पहले नदी तट के सपीपस्थ लोगों को जनसुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित स्थानों में जाने हेतु अवगत कराये। डैम से पानी छोडने पर सायरन / लाउड स्पीकर आदि से सभी को सर्तक किया जाय।
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12 यात्रियों को उनके गन्तव्य / सुरक्षित स्थानों पर जाने हेतु सूचित किया जाय। असामान्य मौसम, भारी वर्षा के दौरान पर्यटकों/ स्थानीय लोगों को सूचित कर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आवागमन की स्वीकृति नहीं दी जाय। यातायात सुरक्षित स्थानों पर रोका जाय।

13.

जिला सूचना अधिकारी उक्त मौसम पूर्वानुमान की सूचना को आम जनमानस तथा दृश्य एवं प्रिन्ट मीडिया

से प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

14 आपदा प्रबन्धन IRS प्रणाली के नामित समस्त अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी सतर्क रहते हुए हाई अलर्ट पर रहेंगे।

उपरोक्त निर्देशों अनिवार्यतः अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के निहित प्राविधानों

के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः- निम्नाकिंत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  1. कमाण्डेट, आई०टी०बी०पी०, 12 वी वाहिनी, मातली /35 वी वाहिनी महिडाण्डा, उत्तरकाशी।

2

कमाण्डेट, 14 RAJ RIF सेना, हर्षिल, उत्तरकशी।

  1. प्रधानाचार्य, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी।

4 राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/

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