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31 जनवरी तक ई-केवाईसी कराएं, नहीं तो बंद हो सकता है राशन
आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जनपद चम्पावत के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2026 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में संबंधित लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं तथा उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा।
ई-केवाईसी प्रक्रिया उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के माध्यम से कराई जा सकती है। सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि समय रहते अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कराकर असुविधा से बचें।




